उत्तराखंड-नैनीताल- यौन शोषण के आरोप में फंसे द्वारहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी को अदालत से 48 घंटे की राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सोमवार को विधायक महेश नेगी को डीएनए के लिए प्रस्तुत होने के लिए सीजेएम देहरादून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले में सीजेएम देहरादून के आदेश के क्रम में शासन ने सोमवार को विधायक को डीएनए के लिए प्रस्तुत होने का आखिरी समय दिया था.
सीजेएम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की
कोर्ट ने विधायक को 48 घंटे की राहत देते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. और इसके साथ ही विपक्षियों और सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए है.
उधर महेश नेगी के डीएनए सैंपलिंग के लिए अब सीजेएम कोर्ट ने 18 जनवरी की तारीख तय की है. दोपहर को हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही स्थानीय अदालत ने यह तारीख आगे बढ़ा दी है.
जानकारी के मुताबिक, महेश नेगी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से खुद को बीमार बताते हुए डीएनए सैंपलिंग के लिए कोर्ट में उपस्थित होने पर असमर्थता जताई थी.
याचिका में कहा गया कि पीड़िता की बेटी और विधायक दोनों को 11 जनवरी को देहरादून सीजेएम कोर्ट में डीएनए सैंपलिंग के लिए उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे लेकिन विधायक ने सीजेएम कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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